June 29, 2025

जम्मू कश्मीर की डिग्री को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला- अजय मिश्रा

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प्रयागराज

 

जम्मू कश्मीर की डिग्री को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला,

 

हाईकोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है,

 

इसलिए इस राज्य की डिग्री या डिप्लोमा धारक को नियुक्ति देने से

नहीं कर सकते इंकार,

 

यह एक अलग और विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की डिग्री है,

 

एनसीटीई के निर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं,

 

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को फिर से चार हफ्ते में विचार करने का दिया निर्देश,

 

68500 शिक्षक भर्ती में जम्मू कश्मीर से प्रशिक्षण की डिग्री लेने वाली सोनिया की याचिका,

 

याची ने जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन से एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग का किया था डिप्लोमा कोर्स,

 

याची को 18 अप्रैल 2019 को बागपत में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी गई,

 

बाद में 23 मार्च 20 को नियुक्ति जम्मू-कश्मीर की डिग्री होने के आधार पर रद्द कर दी गई,

 

जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने दिया आदेश।