*छात्रा का अपहरण कर छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद*
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर छेड़खानी के बड़ागांव थाने के एक मामले में अभियुक्त अंकित मिश्र को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में विशेष लोक अभियोजक मृदुल मयंक व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पैरवी की।
*जानें क्या है मामला*
25 जून 2016 की रात 14 वर्षीय पीड़िता अपनी छत पर अन्य परिजनों के साथ so रही थी तभी अभियुक्त एक साथी के साथ पहुंचा उसकी आवाज पर जब पीड़िता जगी तब उसे कुछ सुंघाकर भगा ले गया, सुबह पीड़िता को होश में आने पर जानकारी मिली की वह बाबतपुर क्षेत्र में है वहा आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की फिर एक मंदिर के पास छोड़कर भग गए धमकी दी कि किसी को बताई तब भाई और पिता को मर देंगे, अदालत ने इस मामले में अपहरण छेड़खानी और पक्सो एक्ट में अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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