उच्च न्यायालय इलाहबाद का बड़ा आदेश-
थाने में किसी को बुलाने के लिए मंजूरी जरूरी-HC
बिना थानाध्यक्ष की मंजूरी के नहीं बुला सकेंगे किसी को-HC
मंजूरी बिना किसी को नहीं बुला सकेंगे पूछताछ के लिए-HC
अभियुक्त को भी बुलाने के लिए अनुमति आवश्यक-HC
बिना मंजूरी के अधीनस्थ नहीं बुला सकेंगे पूछताछ के लिए-HC
किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है-HC





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