*इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 5 लाख रुपये का माल चोरी करने व बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत*
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने चोरी व रूपयों की बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। अदालत ने आरोपित चंदन सोनकर को 50-50 हज़ार के दो जमानतदार व व्यक्तीगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह, धर्मेंद्र यादव व धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार वादी लालबाबू ने लालपुर पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पहाड़िया मण्डी स्थित दुकान रामबाबू एंड कम्पनी नाम से है। 08 मार्च 2023 को ताला तोड़कर चोरी की गई, जिसमें कि दुकान में लगे सभी 08 कैमरे, डीवीआर,1 एलसीडी टीवी, एसी और आलमारी में रखा नकद 4,66,665/ रूपये और किसान का 18700/रूपये इत्यादि चोरी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो मुखबिर खास के सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त चंदन सोनकर को रुपयों की बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाकर कपोल कल्पित कथानक के आधार पर आरोपित कर दिया गया। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है और बेवजह 5 अप्रैल 2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है।
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