*पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी* शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाई गई थाना पिपरी पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के मुकदमा के अभियुक्त प्रमोद कुमार पाल पुत्र छोटे लाल निवासी व थाना पिपरी को न्यायालय एडीजे-7/ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 1000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गईlFTR NEWS





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