November 7, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज कीडगंज की ओर से कराई जा रही शादियों पर रोक लगा दी-

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज कीडगंज की ओर से कराई जा रही शादियों पर रोक लगा दी है। मामले में प्रयागराज के एसएसपी को जांच का आदेश देते हुए अगली सुनवाई पर हलफनामे के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

 

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोप सही पाए जाएं तो संस्था के कथित प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और रजनीश कुमार की खंडपीठ ने कपिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए आठ अगस्त 2022 को तिथि तय की है।