*खजनी व गगहा थाना के मजिस्ट्रेट ट्रायल मुकदमों की सुनवाई अब बांसगांव दीवानी में होगी*
*गोरखपुर* इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खजनी एवं गांव थाना के मजिस्ट्रेट ट्रायल मुकदमे से संबंधित पत्रावलीयो का स्थानांतरण बांसगांव न्यायालय में करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 26 मई को आदेश पारित किया था। शुक्रवार को सीजीएम ने इस बाबत संबंधित न्यायालयों को आदेश दिया है इस आदेश की जानकारी होते ही सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वीकृत हुए प्रस्ताव के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे और मंत्री वीरेंद्र दुबे ने जनपद न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप कर उच्च न्यायालय से वार्ता कर आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करने की मांग की है। अध्यक्ष और मंत्री ने बताया कि वाद कार्यों को सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय देने का सरकार और न्यायपालिका का संकल्प है। यदि अदालत दूर दूर होगी तो सुनवाई में विलंब होगा। वाद कार्यों और अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय तक पहुंचाने में भी काफी असुविधा होगी। मुकदमों के निस्तारण में भी विलंब होगा उन्होंने बताया कि इस आदेश को वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र दिया गया है।

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