May 2, 2026

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने के लगभग 11 साल बाद भी जिले में अमान्य स्कूल फल-फूल रहे-

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प्रयागराज : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने के लगभग 11 साल बाद भी जिले में अमान्य स्कूल फल-फूल रहे हैं। शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद पूरे जिले में कराए गए सर्वे के बाद पता चला है कि 324 स्कूल अवैध रूप से संचालित हैं। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इन स्कूलों की सूची प्रशासन को भेजते हुए इन्हें बंद करवाने में सहयोग का अनुरोध किया है। सर्वाधिक 60 स्कूल बहरिया ब्लॉक में चिह्नित हैं। बहादुरपुर में 29, कोरांव में 24, कौड़िहार व मांडा में 20-20 जबकि उरुवा व धनुपुर में 17-17 अवैध स्कूल मिले हैं। वहीं दूसरी ओर खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र प्रज्ञा सिंह ने शहरी सीमा के नौ अमान्य विद्यालयों के खिलाफ नोटिस जारी की है। प्रबंधकों को स्कूल बंद करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए उनके ऊपर कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करने के चेतावनी दी है। तत्काल स्कूल बंद न होने पर जुर्माने के साथ-साथ एफआईआर कराई जाएगी।