June 20, 2026

फावड़े से हत्या करने वाले अभियुक्त राजेश को 10 वर्ष की सश्रम कारावास-

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*फावड़े से हत्या करने वाले अभियुक्त राजेश को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी*

 

आज दिनांक 11-05-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना जन्सा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बड़ागाँव में पंजीकृत मु0अ0सं 106/2014 धारा 304 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त राजेश पुत्र लोघर राम निवासी सिसवां, थाना बड़ागाँव, वाराणसी को मा0 न्यायालय ईसी एक्ट वाराणसी द्वारा धारा 304 भा0द0वि0 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।