May 1, 2026

*महाशिवरात्रि त्योंहार पर जनपद वाराणसी के आन्तरिक मार्गों पर यातायात डायर्वजन*

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वाराणसी : रॉड डायवर्जन

1- मैदागिन चौराहाः-मैदागिन से चौक होते हुये गोदौलिया की तरफ जाने वाले वाहनो को मैदागिन चौराहा से आगे नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को मैदागिन चौराहे से लहुराबीर, मलदहिया की ओर डायवर्ट कर निकाला जायेगा।
2- मैदागिन रोकः-टाउन हाल की तरफ से आने वाले किसी भी प्रकार के छोटे, बड़े, भारी एवं हल्के वाहन को चौक की तरफ नही जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को मैदागिन चौराहे के तरफ मोड़ दिया जायेगा।
3- बुलानालाः-काशीपुरा के तरफ से आने वाले वाहनों को मैदागिन के तरफ मोड़ दिया जायेगा।
4- चौक थाने के सामनेः-ठठेरी बाजार तथा दालमण्डी के तरफ से आने वाले वाहनों को मैदागिन के तरफ मोड़ दिया जायेगा।
5- लक्सा की तरफ से आने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों को लक्सा थाने से आगे नही जाने दिया जायेगा। यह ट्रैफिक गुरूबाग से कमाच्छा की ओर तथा लक्सा से औरंगाबाद की तरफ डायवर्ट कर निकाला जायेगा।
6- लहुराबीर से मैदागिन के तरफ एवं लहुराबीर से बेनियाबाग की तरफ तीन-पहिया, चार-पहिया एवं भारी वाहन को नही जाने दिया जायेगा।
7- लहुराबीर से बेनियाबाग मार्ग पर चेतगंज थाने के सामने से श्री अजय राय मा0 विधायक के घर की तरफ से आने वाली गली पर भी बैरियर लगाया जायेगा ताकि अन्दर से कोई तीन-पहिया, चार-पहिया एवं भारी वाहन उक्त मुख्य मार्ग पर न आने पाये।
8- बेनिया तिराहा से गिरजाघर की तरफ समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेगें इन वाहनों को लहुराबीर/पियरी की तरफ डायवर्ट कर निकाला जायेगा।
9- लहुराबीर से होकर गोदैलिया की तरफ जाने वाली सभी प्रकार की सवारी गाड़ियों को बेनिया तिराहा से आगे जाने नही दिया जायेगा। यह ट्रैफिक बेनिया से कबीर चौरा की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
10- अस्सी, सोनारपुरा से होकर गोदौलिया की तरफ जाने वाली सभी प्रकार के वाहनों को सोनारपुरा चौराहा से आगे नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को अन्य मार्गों पर मोड़ दिया जायेगा।
11- भेलूपुर थाने के सामने से रेवड़ी तालाब होते हुए रामापुरा की तरफ जाने वाले चार पहिया/तीन पहिया वाहनों को भेलूपुर चौराहे से आगे नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को कमच्छा की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
12- रेवड़ी तलाब पार्क तिराहा से रामापुरा की तरफ जाने वाले वाहनों को रेवड़ी तालाब पार्क से आगे नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को भेलूपुर थाने की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
13- उपरोक्त मार्ग से मिलने वाली बीच की गलियों से होकर आने वाले वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा, ड्यूटी में लगे हुये अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में वाहनों का आवागमन किसी भी दशा में न हो।
14- शव वाहन, फायर व्रिगेड/एम्बुलेंस उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेगें।
15- यदि कोई बीमार या विकलांग व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में विशेष कारणों से वाहन से जाना चाहता है तो मौके पर उपस्थित अधिकारी अपने विवेक एवं विद्यमान परिस्थिति से अवगत होकर नियन्त्रण कक्ष को सूचना देकर विशेष परिस्थिति में अनुमति दे सकते है।
16- ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन मैदागिन तक ही जायेगें। मैदागिन से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर तक ये वाहन भी प्रतिबंधित रहेगें।
17- पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों को ड्यूटी पर ले जाने/आने के लिये प्रयोग किये जाने वाले बड़े वाहन केवल मैदागिन तक ही जा सकेगें। मैदागिन से चौक की तरफ जाने पर इन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था थाना कोतवाली में की गयी है।
18- राष्ट्रीय राज्य मार्ग-2 पर प्रयागराज से जौनपुर, लखनऊ की ओर जाने वाले माल वाहक भारी वाहनों (ट्रक) कछवा रोड से कपसेठी बड़ागांव बावतपुर होकर जौनपुर, लखनऊ की ओर जायेंगे।
19- प्रयागराज से आजमगढ़ की ओर जाने वाले भारी मालवाहक वाहन कपसेठी, बड़ागांव, बावतपुर, हरहुआ से रिंगरोड से होते हुये गोईठहा अण्डर पास से होकर आजमगढ़ जायेंगे।
20- प्रयागराज से गाजीपुर की ओर जाने वाले भारी मालवाहक वाहन कपसेठी, बड़ागांव, बावतपुर, हरहुआ से रिंगरोड होते हुये मुनारी, सन्दहा हाते हुये चौबेपुर से होकर जायेंगे।
21- आजमगढ़ से मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चन्दौली एवं प्रयागराज की ओर जाने वाले वाहन गोईठहा अण्डरपास से हरहुआ से बाबतपुर, बड़ागांव, कपसेठी मिर्जामुराद होते हुये सीधे जायेंगे।
22- गाजीपुर से मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चन्दौली एवं प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहन चैबेपुर सन्दहा से रिंगरोड होते हुये हरहुआ बाबतपुर बड़ागांव, कपसेठी मिर्जामुराद होते हुये सीधे जायेंगे।
23- जौनपुर से मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चन्दौली एवं प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहन बाबतपुर से बडागॉव, कपसेठी, कछवा मिर्जामुराद होते हुए अपने गंतव्य को जायेगे।

*नोटः*- *उक्त डायवर्जन महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर दिनांक 03.03.2019 की रात्रि 10.00 बजे से दिनांक 04.02.2019 को रात्रि 24.00 बजे तक लागू रहेगा। दिनांक 03.03.2019 को रात्रि 10.00 बजे से दिनांक 04.03.2019 को समय 24.00 बजे तक किसी भी प्रकार की व्यवसायिक भारी वाहन शहर क्षेत्र में प्रवेश नही करेगा*।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
वाराणसी।