जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22-03-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामकृष्ण पुत्र बनारसी, 2. अवधेश पुत्र रामकृष्ण 3. रामदवन पुत्र बनारसी 4. विरेन देव पुत्र बनारसी 5. प्रदीप पुत्र रामदवन निवासीगण बादशाहपुर टोला पासी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 370/16 अन्तर्गत धारा 147,148,149,504,506,452,307,302 भादवि0 के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।*





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