November 6, 2026

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया-

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। भ्रामक विज्ञापन दिखाने का दोषी पाते हुए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लि. को भारत में सेंसोडाइन उत्पाद का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।

इन विज्ञापनों में दिखाया गया है कि देश से बाहर के दंत चिकित्सक इस टूथपेस्ट को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि कंपनी भारत में लागू कानून से अलग हटकर विदेशी दंत चिकित्सकों को इस बारे में सलाह देते हुए नहीं दिखा सकती।

इसके अलावा सीसीपीए ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग को सेट ऑफ 2 गोल्ड ज्वेलरी, मैग्नेटिक नी सपोर्ट और एक्यूप्रेशर योग स्लिपर्स के विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नापतोल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।