October 12, 2026

राजीव गांधी हत्याकांडः तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने नलिनी को पैरोल दिया, मद्रास HC को दी सूचना-

Spread the love

राजीव गांधी हत्याकांडः तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने नलिनी को पैरोल दिया, मद्रास HC को दी सूचना

 

चेन्नई. तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi) में उम्रकैद की सजा पाए सात अभियुक्तों में एक नलिनी श्रीहरण (Nalini Hariharan) को पैरोल दिया है. राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को यह जानकारी दी. राज्य सरकार के वकील हसन मोहम्मद ने न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ को यह जानकारी नलिनी की मां एस पद्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के दौरान दी. पीठ ने इस कथन को रिकॉर्ड करने के बाद याचिका पर सुनवाई बंद कर दी.

 

 

अपनी याचिका में पद्मा ने कहा था कि उसे कई बीमारियां हैं और चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे. उसने कहा कि इस संबंध में उसने पैरोल के लिए एक महीने राज्य सरकार को कई आवेदन दिये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चेन्नई के समीप श्रीपेरूम्बुदूर में 21 मई, 1991 को लिट्टे की आत्मघाती बम हमलावर ने हत्या कर दी थी. इस मामले में सात लोग- मुरूगन, संथान, पेरारिवलन, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

 

 

बता दें कि 20 दिसंबर को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरण को पैरोल देने पर विचार कर रही है. नलिनी की मां पद्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के सरकारी अभियोजक मोहम्मद हसन जिन्ना ने न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमतला की खंड पीठ को यह जानकारी दी.

 

 

राजीव गांधी हत्याकांडः तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने नलिनी को पैरोल दिया, मद्रास HC को दी सूचना

पद्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह बहुत बीमार हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी पास रहे. इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार से कई बार नलिनी को एक महीने का पैरोल देने का अनुरोध किया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. जिन्ना ने पीठ को बताया कि सरकार अर्जी पर विचार कर रही है और अदालत को फैसले से अवगत कराने के लिए कुछ और वक्त मांगा था.