*इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज़*
_प्रयागराज_
पासपोर्ट नवीनीकरण न किए जाने के खिलाफ याचिका,
हाईकोर्ट ने कहा एन सी आर लंबित तो नहीं कर सकते पासपोर्ट नवीनीकरण से इंकार,
कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को तीन माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश,
कोर्ट ने कहा धारा 6 के तहत जिन आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इंकार किया जा सकता है,
वही आधार नवीनीकरण में भी लागू होंगे,
कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ आपराधिक केस में एन सी आर दाखिल की गई है,
जिस पर किसी कोर्ट ने केस चलाने का आदेश नहीं दिया है,
ऐसे में पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इंकार नहीं किया जा सकता,
याची शब्बीर अहमद की ओर से दाखिल याचिका,
याची का पुत्र वसीम अहमद दुबई में रहता है,
उसे जारी पासपोर्ट 17फरवरी 19तक वैध था,
उसकी ओर से नवीनीकरण अर्जी दी गई,
महाराजगंज ,थाना पुरन्दरपुर में याची के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज केस में एन सी आर लंबित थी,
जिसके चलते नवीनीकरण नहीं दिया गया,
मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नवीनीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश,
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया आदेश।





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