बाराबंकी
विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में हुई पेशी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने हुई पेशी,
सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बताया गलत,
मुख्तार ने कहा- कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाने की जेल प्रशासन की जिम्मेदारी,
मुख्तार ने सुनवाई के दौरान की खुद को आरोप मुक्त करने की अपील,
कोर्ट ने मुख्तार से कहा- दाखिल करें अपना लिखित बयान, उसके बाद लिया जाएगा यथोचित फैसला,
मुख्तार ने एक बार फिर बांदा जेल बैरक में टीवी लगवाने की जज के सामने उठाई मांग,
मुख़्तार ने कहा- मैं 25 साल से विधायक और किसी भी माननीय को निरुद्धकाल में मिलती है उच्च श्रेणी की सुविधा,
जेल मैनुअल की धारा 270 के तहत मुझे भी मिलनी चाहिए उच्च श्रेणी की सारी सुविधाएं,
कानून सबके लिए और न्यायिक अभिरक्षा में मुझे सारी सुविधाएं दिलाने की कोर्ट की जिम्मेदारी,
कोर्ट ने 23 सितंबर को दी मुख्तार मामले की सुनवाई की अगली तारीख।

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