सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राज्य में DGP नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है न कि UPSC को।
SC ने सरकार को फटकार भी लगाई, कहा कि ऐसी याचिका मत दायर करो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक UPSC के द्वारा तैयार किये गए योग्य अधिकारियों की सूची से ही राज्य सरकारें DGP का चुनाव करती हैं। ममता बनर्जी की सरकार इस व्यवस्था को नहीं मानना चाहती थी।
इसीलिए सरकार को ऐसी याचिका दायर करने के लिए फटकार सुननी पड़ीं।

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