जयपुर
जयपुर नगर निगम ग्रेटर से निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की ओर से लगाई गई याचिका से जुड़े फैसले पर आज सभी की निगाहें थीं। अब इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और सीके सोनगरा की खंडपीठ फैसला सुना दिया है। नगर निगम, जयपुर ग्रेटर मेयर के निलंबन मामले में हाईकोर्ट से सौम्या गुर्जर खेमे को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सौम्या की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं निलंबन को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में न्यायिक जांच को 6 महीने में पूरा कर अवगत कराने के आदेश दिए हैं।

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