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फौजदारी के एक मामले में IAS मेधा रूपम, आईपीएस अरविंद चतुर्वेदी को HC की लखनऊ बेंच से राहत-
बाराबंकी में एक फ़ौजदारी मामले में तत्कालीन कप्तान अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा मातहतों पर कार्रवाई न करने व CDO मेधा रूपम द्वारा इन्क्वाइरी रिपोर्ट मुलज़िम के पक्ष में देने का कारण इन अधिकारियों को मुलज़िमान के साथ कॉन्सपिरेसी का दोषी मानते हुये तलब करने का आदेश सी जे एम द्वारा पारित किया गया था..
AAG विनोद शाही ने तमाम विधिक पहलुओं पर बहस करने के साथ इस बिन्दु पर बल दिया गया कि सरकारी कर्मचारी को तलब करने से पूर्व शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति आवश्यक थी,विभिन्न दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने CJM के आदेश पर दिया स्टे

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