पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही
अपर मुख्य सचिव, गृह ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस
सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश
लखनऊः 25 मई, 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड संक्रमण के दौरान आम जन मानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियों डायग्नोस्टिक सेन्टरों को संदर्भित एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच करने हेतु निर्धारित जांच शुल्क से अधिक न वसूला जाय।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, कानपुर नगर व वाराणसी एवं समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होंने निर्देशों में कहा है कि निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियों डायग्नोस्टिक सेन्टरों को संदर्भित एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच करने हेतु निर्धारित जांच शुल्क से अधिक वसूलने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कहा है।
उल्लेखनीय है कि एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच शुल्क क्रमशः 16 स्लाइस तक 2 हजार रूपये, 17 से 64 स्लाइस तक 2250 रूपये व 64 से अधिक स्लाइस पर 2500 रूपये निर्धारित है।
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सम्पर्क-ः सूचनाधिकारी, दिनेष कुमार सिंह





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