*राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी*
– सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित
– सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
– कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद
– ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
– किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
– डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
– कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
– प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य
– निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
– सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
– विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित
– पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे
– शुक्रवार शाम 6 से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन





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