May 13, 2026

1004 करोड़ के फर्जी बिल मामले के सहयोगी की जमानत फिर खारिज- अजय मिश्रा

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जयपुर

1004 करोड़ के फर्जी बिल मामले के सहयोगी की जमानत फिर खारिज

बद्रीलाल माली के खिलाफ फर्जी फर्में बनाने का है आरोप

DGGI की जयपुर जोनल यूनिट ने किया था गिरफ्तार

आर्थिक अपराध न्यायालय भी कर चुका है जमानत खारिज

अपर सेशन न्यायालय ने भी खरिज की जमानत याचिका

आरोपी के अधिवक्ता अनिल चौधरी ने कहा-

“आरोपी विष्णु गर्ग का 21 हजार रु. में काम करने वाला कर्मचारी मात्र”

“उसका अपराध 5 करोड़ से कम होने के कारण जमानती”

DGGI के वरिष्ठ लोक अभियोजक सुनील शर्मा व अशफाक अहमद ने अदालत को बताया

“आरोपी की फर्जीवाड़े में लिप्त 25 में से 12 फर्मों में लिप्तता हुई उजागर”

“1 जुलाई 2017 से 30 नवम्बर 2020 के दौरान हुआ फर्जीवाड़ा”

“आरोपी व उसके सहयोगियों ने फर्जी फर्मों से किए 1004 करोड़ 33 लाख 69416रु के फर्ज़ी बिल जारी”

“करीब 146 करोड़ की ITC का किया गोलमाल”

सुनवाई के बाद जज पवन कुमार ने खारिज की जमानत याचिका