दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
संयुक्त विकास आयुक्त डॉ0 अवधेश कुमार बाजपेयी ने प्रयागराज मण्डल के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/निदेशकों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी शासन द्वारा निर्गत है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जानी है। छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में रिजल्ट नाॅट येट डेक्लेयर्ड आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद को सही करने की समयावधि दिनांक 10.02.2021 तक अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः निर्धारित अवधि के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि के अंदर सम्बंधित छात्र/छात्रा के लागिन पर उपलब्ध संदेहास्पद डाटा का अनिवार्य रूप से आनलाइन ही सुधार/निराकरण कराकर छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान स्तर पर दिनांक 10 फरवरी, 2021 तक आनलाइन अग्रसारण किया जाना है एवं सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा संस्था के लागिन पर सुधार किये गये संदेहास्पद डाटा को दिनांक 13.02.2021 तक डिजिटली आनलाइन अग्रसारण किया जाना है तथा छात्रों द्वारा त्रुटिरहित किये गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को विलम्बतम 20.02.2021 तक सम्बंधित जनपदीय अधिकारी को साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अवधि के उपरांत समस्त संदेहास्पद डाटा (त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र) आनलाइन सुधार के अभाव में स्वयं निरस्त माने जायेंगेे।

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