June 5, 2026

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया- अजय मिश्रा

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया

 

संजय सिंह ने उक्त मुकदमे में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी थी

 

 

न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने संजय सिंह की उक्त याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है

 

दरअसल हजरतगंज थाने में आप सांसद के खिलाफ उनके 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी

 

विवेचना के उपरांत पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505(1) व 505(2) में अदालत में चर्जशीट दाखिल कर दी

 

 

उक्त चार्जशीट पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, संजय सिंह को समन जारी कर दिया।