April 18, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,* -JP सिंह

Spread the love

*इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,*

तीन चौथाई सदस्यों के प्रस्ताव पर हो जायेगी सोसायटी भंग,

निबंधक से अनुमोदन की जरूरत नहीं,

हाईकोर्ट ने कहा निबंधक को सूचित करना ही पर्याप्त,

सोसायटी पंजीकरण एक्ट की धारा 13के तहत कुल सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों का प्रस्ताव पारित होते ही सोसायटी तत्काल हो जायेगी भंग,

कोर्ट ने सोसायटी भंग करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निबंधक को निर्देश देने से किया इंकार,

कोर्ट ने कहा ऐसा समादेश जारी नहीं किया जा सकता है,

प्रबंध समिति महर्षि कपिल मुनि शिक्षा समिति मैनपुरी की याचिका,

जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने दिया आदेश।