*लखनऊ*
*शस्त्र लाइसेंस रखने के नियम में बदलाव,तीन लाइसेंसी शस्त्र रखने पर लगी रोक,अब एक व्यक्ति 2 लाइसेंसी शस्त्र रख सकेगा,शासन के निर्देश पर शस्त्र नियमों में संशोधन, 13 दिसंबर 2020 लाइसेंस सरेंडर करना होगा,लाइसेंस सरेंडर न करने पर दंडात्मक कार्रवाई,13 दिसंबर के बाद लाइसेंस माना जाएगा निरस्त.*

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