*अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (पेंशनरों) को 40 छमाही अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर 01 जनवरी 2006 से ग्रेच्युटी प्रदान किया जाएगा*
*उत्तर प्रदेश वेतन समिति- 2008 की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया निर्णय*
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (पेंशनरों) को 40 छमाही अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर 01 जनवरी 2006 से ग्रेच्युटी प्रदान किए जाने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पेंशनरों को 66 छमाही सरकारी सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन दिए जाने की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश वेतन समिति- 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों , शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (पेंशनरों) को यह लाभ 01 जनवरी 2006 से प्रदान किया जाएगा।।





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