लखनऊ
रेप के आरोप में फंसे स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत।
रेप पीड़िता कोर्ट में चिन्मयानंद पर लगाए अपने आरोपों से मुकरी।
अभियोजन ने पीड़िता के पिता को पक्षद्रोही घोषित किया।
पीड़िता पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने की कोर्ट में दी अर्जी ।
9 अक्टूबर को कोर्ट में अपने दिए बयान में रेप के आरोप से मुकरी थी पीड़िता।
आज पीड़िता पर कार्रवाई के लिए अभियोजन ने कोर्ट में दी अर्ज़ी।
मामले की अगली सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में 15 अक्टूबर को।

More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
एक अधिशासी अभियंता निलंबित, पांच-पांच अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता हटाए-