मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना
HC ने कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई
HC ने 21 अगस्त तक दोनों संस्थाओं को जुर्माना भरने और 25 अगस्त तक HC में रिपोर्ट फाइल करने को कहा
मद्रास HC ने कहा कि महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेच कर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए थे




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