May 8, 2026

S S P वाराणसी द्वारा आरक्षी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया गया ।

Spread the love

वाराणसी : वर्ष-2014 में दिनांक 26-12-2014 को थाना चौक अन्तर्गत सनसनीखेज सोना लूट काण्ड के सम्बन्ध में थाना चौक जनपद वाराणसी पर मु0अ0सं0 145/2014 धारा 394 भादवि पंजीकृत हुआ । उक्त घटना में सम्मिलित रहे आरक्षी गिरजेश कुमार सिंह के ऊपर लूट/डकैती जैसी घटना कारित किये जाने का आरोप विभागीय कार्यवाही से प्रमाणित पाया गया जिसमें विवेचना के दौरान अभियुक्त आरक्षी गिरजेश कुमार सिंह को दिनांक 14.01.2015 को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर जेल भेज दिया गया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त आरक्षी गिरजेश कुमार सिंह द्वारा लूट/डकैती जैसी घटना को अन्जाम दिया गया। आरोपी आरक्षी ने पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए घृणित एवं निन्दनीय कार्य किया गया। आरोपी आरक्षी के विरुद्ध फौजदारी का मामला न होकर स्वयं द्वारा लूट/डकैती किये जाने की घटना कारित किया गया है। जो सामाजिक रुप से पुलिस जैसे अनुशासित बल के लिए घृणित एवं निन्दनीय कार्य है, आरक्षी द्वारा अपने कार्यो में बरती गयी लापरवाही, अनुशासनहीनता, अपराधिक कृत्य एवं आमजन में पुलिस कर्मियों की छवि को शून्यता पर ला दिया गया, जिससे यह प्रमाणित है कि आरोपी आरक्षी द्वारा आमजन का रक्षक होते भक्षक का कार्य किया गया है, जो एक गम्भीर कदाचार है।
उक्त के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 28-12-2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा आरक्षी उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
वाराणसी।