*छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में सभी आरोपी दोषमुक्त*
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (अनुतोष कुमार शर्मा) की अदालत ने बड़गांव थाने के एक मामले में कक्षा 10 की छात्रा के छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी भोले पटेल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने मामले के वादी पीड़िता के पिता अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करने पर CrPC 344 के तहत प्रकीर्ण दर्ज कर इस आशय की नोटिस जारी किया कि क्यों ना उसे न्यायालय के समक्ष झूठा बयान देने के कारण तलब कर दंडित किया जाए। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार उपाध्याय ने पैरवी की।
⚡आरोपी के अधिवक्ता अजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक वादी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके पुत्री के साथ स्कूल में पढ़ने आते जाते वक्त छेड़खानी करता था, जिससे उसकी पुत्री काफी डरी और सहमी थी और स्कूल तथा कोचिंग भी नहीं जा रही थी जिसके कारण भयमुक्त होकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर पा रही थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपी भोले पटेल, मुकेश पटेल, राकेश पटेल और राजकुमार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में विचारण के दौरान आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ और कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा की वादी ने आरोपियों के खिलाफ अपराध की सूचना दी थी, परंतु न्यायलय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। इस इस कारण मामले के आरोपी भोले पटेल समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
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