May 27, 2026

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में कराई गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) व अर्थदण्ड की सजा —

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*मीरजापुर पुलिस*

*—प्रेस नोट—*

दिनांकः 17.04.2023

*पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में कराई गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) व अर्थदण्ड की सजा —*

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर लगातार प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराई जा रही है । जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 17.04.2023 को मा0न्यायालय SPL(J) POCSO Act. मीरजापुर द्वारा एक नफर अभियुक्त को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दण्डित करते हुए आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) व ₹25 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*

दिनांकः 10.04.2022 को थाना विन्ध्याचल पर एक महिला (वादिनी) द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के बाद जान से मारने का प्रयास करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-62/2022 धारा 363,376AB,307 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित जघन्य अपराध को प्राथमिकता देते हुए स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके कारण हुए त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप घटना के करीब एक साल में ही मा0न्यायालय SPL(J) POCSO Act. मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 363,376AB,307 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त रामबाबू पुत्र स्व0 राजमनी निवासी रमापुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) एवं ₹25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

*सजायाफ्ता अभियुक्त —*

रामबाबू पुत्र स्व0 राजमनी मुसहर निवासी रमापुर (घमहापुर) थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

 

*पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को अल्प समय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने वाली पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।*