जनपद न्यायालय, इलाहाबाद व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को
राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व सम्बंधी बैंक के ऋण सम्बंधी वाद, विद्युत सम्बंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का किया जाएगा निस्तारण
सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण श्री सुभाष चन्द्र मौर्य ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद के तत्वाधान में दिनांक 13.05.2023 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, इलाहाबाद व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व सम्बंधी बैंक के ऋण सम्बंधी वाद, विद्युत सम्बंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त वादकारी अपने मुकदनों के तस्दीक अपने अधिवक्ता के द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सम्पन्न करा लें, जिससे उनके मुकदमों का निस्तारण किया जा सके।

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