May 28, 2026

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा-

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*मीरजापुर पुलिस*

*प्रेस नोट*

दिनांकः 07.04.2023

*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 15/- हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 15/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांकः 24.04.2018 को थाना को0कटरा क्षेत्रान्तर्गत इमामबाड़ा निवासी अकरम अंसारी पुत्र मो0 कदम रसुल द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के भाई के अपहरण कर हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0- 122/2018 धारा 364,302, 201,34 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय ASJ-V/SPL(J)EC,मीरजापुर द्वारा अभियुक्त नियाज अहमद पुत्र स्व0 रमजान निवासी इमामबाड़ा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को धारा 302,201 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 15/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

*सजायाफ्ता अभियुक्त —*

1. नियाज अहमद पुत्र रमजान निवासी इमामबाड़ा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

*पंजीकृत अभियोग —*

मु0अ0सं0-122/2018 धारा 364,302,201,34 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।