पॉक्सो एक्ट के दो अभियुक्तों को 03-03 वर्ष कारावास की सजा
कौशाम्बी। FTR
कोखराज थाना क्षेत्र में 8 वर्षों पूर्व नाबालिग बालिका से छेड़खानी के दो आरोपियों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी पाते हुए न्यायालय ने आरोपियों को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है
थाना कोखराज अंतर्गत 31.08.2014 को नाबालिग के साथ छेड़खानी के सम्बन्ध में मुकदमा पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ था छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्तों रूपचन्द्र पासी पुत्र पप्पू पासी अवधेश पासी पुत्र राम बहोरी निवासीगण लालपुर थाना कोखराज को के विरुद्ध थाना पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था न्यायालय एडीजे- 07/ पॉक्सो एक्ट की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पुलिस द्वारा पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी की गवाहों के बयान बचाव पक्ष के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता के जिरह बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और दोनों आरोपियों को 03-03 वर्ष कारावास तथा 04-04 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। FTR





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