वाराणसी/दिनाक 03 मार्च, 2023 (सू0वि0)
*वरूणा नदी के सीमांकित क्षेत्र के किनारे 50 मीटर तक के क्षेत्र में निर्मित निर्माणों/भवनो का सर्वे कराया गया*
*सर्वे में कुल 762 निर्माण को चिन्हित करते हुये उoप्रo नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी*
वाराणसी। वरूणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट मे सर्वे हेतु गठित टीम द्वारा वरूणा नदी के सीमांकित क्षेत्र के किनारे 50 मीटर तक के क्षेत्र में निर्मित निर्माणों/भवनो का सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 762 निर्माण को चिन्हित करते हुये उoप्रo नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी।
उक्त जानकारी देते हुए विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी होने के कारण प्रश्नगत प्रकरणों में सुनवाई पूरी नहीं की जा सकी, उक्त प्रकरण सुनवाई प्रक्रिया में है। प्रकरणों में सुनवाई पूरी करने सहित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध निर्माण के विरूद्व उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है तथा थानाध्यक्ष थाना कैण्ट को निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया है। उक्त निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित कर दिया गया है।

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