*उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का विवरण दिनांक 18.11.2022*
1. *जनपद प्रयागराज* थाना कीडगंज व अतरसुइया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा *मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गोली लगकर घायल होने से दो लुटेरे अभियुक्त* को रजत पासी राज उर्फ़ रोमियो निवासीगण थाना जॉर्जटाउन जनपद प्रयागराज व सह अभियुक्त प्रकाश पासी को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है अभियुक्त गण के क़ब्ज़े से *3 तमंचा कारतूस,दो मोबाइल फ़ोन व एक मोटरसाइकिल बरामद* की गई है।
2.*जनपद इटावा* थाना कोतवाली नगर एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भरथना पुल के पास से *असलहा तस्करी करने वाले* अभियुक्त सूरजलाल उर्फ सुशील यादव पुत्र स्वर्गीय गंगा लाल निवासी कोटिया चिला जुगराजपुर थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है।अभियुक्त के क़ब्ज़े से *1डबल बैरल फ़ैक्ट्री मेड बंदूक,1 अध्धा तमंचा व आठ तमंचा बरामद* किए गए हैं।
3. *जनपद गोरखपुर* थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा *आधार से पैसे निकालकर करोड़ों की धोखा धड़ी करने वाले दो साइबर अपराधी अभियुक्त* विकास उर्फ़ विक्की साहनी वह अक्षय यादव को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है।अभियुक्तगण के क़ब्ज़े से *छह मोबाइल फ़ोन,1लाख 23हज़ार रुपया नगद,एक मोटरसाइकिल व सोने चाँदी के आभूषण बरामद* किए गए हैं।
4.*जनपद इटावा* थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्वालियर तिराहे के पास से *चेकिंग केदौरान चोरी के अभियुक्त* अवनीश कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी कांधनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के क़ब्ज़े से *एक ट्रैक्टरबरामद* किया गया है।
5.*जनपद भदोही* थाना गोपीगंज पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा *संगठित पेशेवर चिन्हित सफ़ेदपोश माफ़िया गैंग लीडर अभियुक्त विजय मिश्रा* द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई *अचल सम्पत्ति की क़ीमत 10करोड़,92 लाख,71 हज़ार रुपया को गैंगस्टर एक्ट की धारा चौदह एक के तहत कुर्क* किया गया है।
6.*जनपद प्रयागराज* थाना धूमनगंज व राजस्व की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कुख्यात *माफ़िया व गैंगलीडर, हिस्ट्रीशीटर अपराधी अतीकअहमद* पुत्र स्वर्गीय हाजी फ़िरोज़ अहमद के भाई ख़ालिद अज़ीम उर्फ अशरफ़ के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई *अचल सम्पत्ति की क़ीमत 7 करोड़ रुपया को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत कुर्क* किया गया है।

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