May 5, 2026

17 वर्ष पुराने मामले में हुआ ऐतिहासिक फैसला-

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*मडुआडीह/वाराणसी*

 

*रेड लाइट एरिया (चकला घर) शिवदासपुर के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान को बलात्कार व देह व्यापार कराने के मामले में मिली 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा,एक अन्य को भी हुई सजा*

 

*17 वर्ष पुराने मामले में हुआ ऐतिहासिक फैसला*

 

*एन्टी करप्सन जज (मेन) श्री राकेश पांडेय के द्वारा पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश व राजेश उर्फ लगड़ा को माना गया दोषी*

 

*रोहित मौर्य, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभियोजन की तरफ से की गई पैरवी*

 

*पीड़िता के अधिवक्ता गोपालकृष्ण ने रखा अपना पक्ष*

 

*पूर्व में सीओ कैन्ट रहे बनारस के वर्तमान डीआईजी संतोष सिंह ने किया था विवेचना*

 

*गुड़िया संस्था के अध्यक्ष अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर सीडब्ल्यूसी अध्यक्षा रोली सिंह और एसपी सिटी के आदेशानुसार 13/11/2005 को रेस्क्यू के दौरान 7 लड़किया हुई थी बरामद*

 

*अपराध संख्या 300/05 मुलजिम- सरकार बनाम पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश वगैरह, शिवदासपुर मडुआडीह वाराणसी*

 

गुड़िया संस्था के पहल पर आज से 17 वर्ष पूर्व 13/11/ 2005 को मडुआडीह के शिवदासपुर रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था जिसमें अलग-अलग 3 कोठों से 7 नाबालिग लड़की बरामद हुई थी,उक्त बरामद सुदा में वृंदा उर्फ माला उर्फ नरगिस लड़की ने एसटी 161/6 में परीक्षित हुई, साक्ष्य के दौरान वृंदा ने बताया कि पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे खरीदा एवं उसके साथ पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश ने कई बार बलात्कार किया उस समय मेरी उम्र 12 से 13 वर्ष थी और उसे अफजल व तुलसी के कोठे पर बेचा गया और देह व्यापार कराकर उससे अर्जित धन से यह लोग ब्याज का कारबार करते थे, अन्य दूसरा अभियुक्त राजेश उर्फ लंगड़ा कोठे की संचालक तुलसी का देवर था और इसको मारता पीटता था तथा शीशे के एवं ट्यूबलाइट के टुकड़े व ब्लेड से हाथ पैर काट देता था और इन लड़कियों को जबरदस्ती दारु पिलाता था साथ ही नशे की दवाई देता था जिससे लड़की समय से पहले ही जवान और बड़ी दिखने लगे, इन सभी लड़कियों के माध्यम से वह देह व्यापार करते हुए उससे हुई कमाई को अपने पास रखता था।

दोनों अभियुक्त गणों को धारा 3,4,5,6,9 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम व 373,376,324 आईपीसी में न्यायालय ने दोषी पाया।