*मीरजापुर पुलिस*
*प्रेस नोट*
दिनांकः 31.08.2022
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा—*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 16.07.2015 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेवली निवासी विनय कुमार शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला (वादी) द्वारा बड़े भाई की गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध मे नामजद अभियुक्त के विरूद्ध लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0देहात पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मा0न्यायालय ने आजीवन कारावास व ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*अभियुक्त का नाम पता—*
नरेन्द्र कुमार शुक्ला उर्फ अच्छे पुत्र स्व0 शेषमणि शुक्ला निवासी मेवली थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग—*
मु0अ0सं0- 1685/2015 धारा 302 भादवि थाना को0देहाकत जनपद मीरजापुर ।

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