*पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ़ सरफराज की गवाही, घंटों जिरह*
⚡गाजीपुर।
बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूटकांड के मामले में गवाह सरफराज अंसारी मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ। सरफराज ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ़ गवाही दी और लूटकांड का घटनाक्रम सुनाया। आरोपियों के अधिवक्ता ने सरफराज के बयानों पर जिरह की, घंटा भर से अधिक सवालों का दौर चलता रहा लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। जज ने जिरह को अनवरत रखते हुए अगली तारीख दे दी। अब गवाह को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने और बचे सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है।
⚡मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी को मंगलवार 19 जुलाई की दोपहर पेश किया गया। पिछले तारीख में भी गवाही के बावजूद उससे जिरह नहीं हो पाई थी। जिसके बाद बृजेश सिंह खिलाफ़ गवाही के बाद जिरह के लिए अगली तिथि 19 जुलाई नियत की गई थी। गवाह सरफराज अंसारी ने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराएं, जिसमें उसने बताया कि 3 दिसम्बर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह और बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर आ गए। उसको पकड़कर मारने पीटने लगे और सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए। उन लोगों ने दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिया और साइड पर खड़े ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर को फाड़ दिया। मारपीट के दौरान सरफराज के अलावा उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीटकर भगा दिया। वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सरफराज की गवाही और उस पर जिरह होनी थी जो न्यायालय में नहीं हो सकी। आगे की गवाही के लिए 26 जुलाई को तलब किया गया है।

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