गुजरात: बिना अनुमति रैली करने पर विधायक जिग्नेश मेवानी सहित 12 को 3 महीने की सजा । सभी दोषियों को न्यायालय ने तीन महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में जिग्नेश मेवानी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता रेशमा पटेल भी शामिल हैं। गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा होने के आपराधिक मामले में दोषी ठहराया। साभार





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