*लखनऊ*
SC /ST के मामले में हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण फैसला
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का महत्त्वपूर्ण फैसला
निम्न स्तर के अधिकारी नहीं करा सकते हैं जांच-हाईकोर्ट
DSP/CO रैंक से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते जांच
ऐसे होने पर SC /ST अधिनियम के नियम 7 का उल्लंघन है-HC
*अपडेट…इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का SC /ST के मामले में महत्त्वपूर्ण फैसला——*
इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का महत्वपूर्ण फैसला, SC /ST के तहत दर्ज मामले की जांच डीएसपी /पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती, यदि ऐसी जांच की जाती है तो वह SC /ST अधिनियम के नियम 7 का उल्लंघन है, प्रस्तुत मामले में जांच अधिकारी की खामी को देखते हुए तथा उक्त खामी को भी एक आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को दोषमुक्त किया, हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित का मात्र SC /ST समुदाय से होना SC /ST Act को आकर्षित नहीं करता उक्त मामले में दरोगा द्वारा विवेचना की गयी थी जिसे उच्च न्यायालय ने विधि विरुद्ध बताया और आरोपियों को दोषमुक्त किया,बाराबंकी का मामला बताया गया है।
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