*धर्मांतरण मामला: उमर गौतम व सलाउद्दीन की जमानत याचिका खारिज*
*धर्मांतरण कराने के सरगना समेत 17 अभियुक्त जेल में है बंद*
*कोर्ट में कहा-बाहर आकर एविडेंस के साथ कर सकता है छेड़छाड़*
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले सरगना मोहम्मद उमर और सलाउद्दीन की जमानत याचिका एटीएस की विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया। एटीएस की तरफ से दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर तर्क पेश करते हुए कहा गया कि इनके बाहर आने पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया जा जा सकता है।अभियुक्तों का जेल बाहर आना अब तक की जा रही विवेचना और कार्रवाई पर प्रभाव डाल सकता है। यूपी एटीएस ने बताया कि धर्मांतरण मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में जेल बंद 17 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है।





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