*हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर सहित अन्य के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश*
कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कालेज के डायरेक्टर सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने दिया है। आवेदक धीरज कुमार के अपने अधिवक्ता ऋषि कांत सिंह, रजत कांत सिंह व रूद्र कांत सिंह के पैरवी पर दिया है। प्रकरण के मुताबिक धीरज कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपने अधिवक्ता ऋषि कांत सिंह, रजत कांत सिंह व रूद्र कांत सिंह के द्वारा न्यायालय में दर्ज कराया था कि उसने अपने पुत्र पवन कुमार को अपने साथ हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के भवन में ठेकेदार सचिन गुप्ता के साथ कैंटीन में 2 वर्षों से कार्य था। 26 नवंबर 2020 को लगभग 11:00 बजे के आसपास किसी ने हेरिटेज हॉस्पिटल के किसी तल या छत से प्लास्टिक के पाइप से फेंक कर मारा, जिससे उसके सिर के पीछे हिस्से पर गंभीर चोट लगी और व अधमरा हो गया तथा उसका इलाज कराने में काफी धनराशि खर्च हुई, लेकिन हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज द्वारा या मेस संचालक द्वारा जहां आवेदक द्वारा उसके पुत्र काम करते थे कोई धनराशि इलाज हेतु नहीं दी गई। उसके पुत्र का जीवन खतरे में है तथा वह अपने पुत्र की समुचित इलाज करवाने में स्वयं को असमर्थ है। घटना की सूचना पुलिस आयुक्त वाराणसी को देने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
सीआईएसएफ की परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई-