*सूदखोरी के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज*
वाराणसी। सूदखोरी के मामले में आरोपित को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सूदखोरी के मामले में आरोपित ककरमत्ता उत्तरी, मंडुआडीह निवासी बृजमोहन तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह के साथ ही अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शशिकांत गुप्ता ने ककरमत्ता उत्तरी, मंडुआडीह निवासी बृजमोहन तिवारी से व्याज पर पांच लाख रुपये पांच प्रतिशत ब्याज पर लेने की बात की थी। इस दौरान सिक्योरिटी के रूप में आरोपित बृजमोहन तिवारी ने वादी से 115 ग्राम गहना व उसकी पत्नी के हस्ताक्षरयुक्त चेक उससे 11 अक्टूबर 2018 को लिया। इसके बाद अगले दिन यानि 12 अक्टूबर को आरोपित ने वादी को पांच लाख रुपये दिया। रुपये लेने के बाद वादी समय-समय पर वृजमोहन तिवारी को ब्याज व मूलधन का भुगतान नगद करता रहा। बाद में लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसने सम्पूर्ण ब्याज व मूलधन वृजमोहन तिवारी को वापस कर दिया। इसके बावजूद वृजमोहन तिवारी ने वादी का चेक और गहना वापस नहीं किया और टालमटोल करता रहा। कुछ दिनों बाद में आरोपित बृजमोहन तिवारी ने उसकी पत्नी के हस्ताक्षरयुक्त चेक में 11 लाख रुपए भरकर उसे बाउंस करा दिया और उसकी पत्नी के नाम चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय में कर दिया। जिसके बाद वादी ने उसकी बदनियती को देखते हुए सिगरा थाने में उसके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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