*प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 14.11.2022*
*सामुहिक दुष्कर्म करने वाले के 04 अपराधियों के विरुद्ध थाना कैम्पियरगंज पुलिस द्वारा की गयी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से सामूहिक बलात्कार पर अंकुश लगाये जाने एवं जनपद में हो रहे अपराधो के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में थाना कैम्पियरगंज पर वादिनी मुकदमा श्रीमती झिनकी देवी पत्नी श्री लालचन्द निवासी ग्राम इन्द्रपुर थाना कैम्पियरगंज जिला गोरखपुर के लिखित तहरीर पर पंजीकृत मु0अ0स0 134/22 धारा 376 डी, 365 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध अभियुक्तगण 1. ब्रहमदेव यादव पुत्र सुरेश यादव 2. विकाश यादव पुत्र रामकृपाल यादव 3. शैलेष यादव पुत्र महेश यादव 4. मनीष कुमार यादव पुत्र दीपचन्द यादव निवासीगण ग्राम इन्दरपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के विरूद्ध गैंग चार्ट जिलाधिकारी गोरखपुर से अनुमोदित कराकर मु0अ0सं0 552/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम बनाम गैंग लीडर ब्रह्मदेव आदि 04 नफर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है ।
*अभियुक्तगण का विवरण-*
1. ब्रहमदेव यादव पुत्र सुरेश यादव
2. विकाश यादव पुत्र रामकृपाल यादव
3. शैलेष यादव पुत्र महेश यादव
4. मनीष कुमार यादव पुत्र दीपचन्द यादव निवासीगण ग्राम इन्दरपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0स0 134/22 धारा 376 डी, 365 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 552/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
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