*समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2022 तक समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०- 1 (घरेलू) एवं एल०एम०बी०-5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि०वा० तक के विद्युत भार के एल०एम०वी०-2 ( वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।*
*उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण सलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।*
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