*शस्त्र प्रदर्शन ना करें , प्रदर्शन किया तो पुलिस करेगी कार्यवाही- डीआईजी-एसएसपी*
*शस्त्र लाइसेंस बनने के बाद शस्त्र धारक के ऊपर मुकदमा हुआ तो शस्त्र किया जाएगा निरस्त- डीआईजी*
गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र मजनू चौकी अंतर्गत हाईवे पर गाड़ी के बोनट पर असहला रखकर दोस्तो के साथ फोरलेन पर जन्मदिन मना कर फोटो वायरल कर दिया गया था। डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार को मामले की जानकारी होने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए खुलेआम लग्जरी गाड़ी पर असराहा रखकर जन्मदिन मनाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया थाना प्रभारी चिलुआताल नीरज राय को दिया थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए बलुआ निवासी गाड़ी मालिक पंकज त्रिपाठी सहित चार लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई इसी दौरान डीआईजी/ एसएसपी ने गाड़ी मालिक से टेलीफोन पर स्वयं पूछताछ करते हुए थाना प्रभारी को आर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अवैध असलहे को बरामद करने के लिए कहा डीआईजी /एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर लाइसेंसी असलहा या अवैध असलहा के साथ खुलेआम जन्मदिन मना कर फोटो वायरल करना कानूनन अपराध है इस तरह अगर कोई भी अन्य वैध या अवैध असलम के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हुए दिखाई देता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटो वायरल ना करें नहीं तो उनके साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर शस्त्र लाइसेंस के साथ जन्मदिन या अन्य कार्यक्रमों के साथ फोटो वायरल करते हैं तो उनके शस्त्रों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अब तक 50 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है अगर कोई व्यक्ति अपना शस्त्र अपने पास ना रखते हुए किसी अन्य के पास रखता है तो उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे शस्त्र धारक अगर अपने शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण समय से नहीं कराते हैं तो उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे सभी थाना प्रभारियों को डीआईजी/ एसएसपी जोगिंदर कुमार ने निर्देश दिया है कि जनपद में लगभग 22000 शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन पुलिस जवानों को घर-घर भेज कर जांच कराएं कि शस्त्र लाइसेंस धारक अपने पास रखे हैं या किसी अन्य के पास रखे हैं या उनके शस्त्र नवीनीकरण हुए हैं या नहीं हुए हैं अगर नहीं हुए हैं तो उनके शस्त्र को निरस्त करने की कार्रवाई करें। शस्त्र लेने के बाद अगर किसी शस्त्र धारक के ऊपर किसी भी प्रकार के मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं तो ऐसे शस्त्र धारकों के भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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