वाराणसी-ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई
वाराणसी-ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले से संबंधित एक प्रकरण में 14 नवंबर (सोमवार) का दिन बेहद अहम हो सकता है. सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ज्ञानवापी मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं. इस मुद्दे पर 14 नवंबर को आदेश आना है. इस मामले में बीते 15 अक्तूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश के लिए 27 अक्तूबर गुरुवार की तिथि नियत की गई थी. 18 अक्तूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था. 8 नवंबर को जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश नहीं आ सका था. इस प्रकरण में वादिनी किरन सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी.
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