*इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज़*
योगी सरकार के लव जेहाद से धर्म परिवर्तन अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती,
अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग,
याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग,
याचिका में आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31अक्तूबर 20को दिया था बयान,
यूपी सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून लायेगी,
सीएम का मानना है कि मुस्लिम द्वारा हिन्दू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षडयंत्र का है हिस्सा,
एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है,
इसके बाद सीएम योगी का यह बयान आया है,
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया,
कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग शादी कर सकते हैं,
कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है,
कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है,
याचिका में आरोप यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है,
यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21का भी उल्लंघन करता है,
याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग,
सौरभ कुमार की ओर से दाखिल है जनहित याचिका।
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