*यूपी सरकार का फैसला*
अब आजीवन कारावास के कैदी 60 साल से पहले छूट सकेंगे इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक अब जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 60 साल की उम्र से पहले भी छोड़ा जा सकेगा
*लेकिन इसमें शर्त ये है कि कैदी ने छुट्टी के बिना 16 या फिर छुट्टियों के साथ 20 साल की सजा पूरी की हो|*
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